मुंबई | मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने 17 फरवरी को आलिया भट्ट, निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली और लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें भंसाली द्वारा निर्देशित, Gangubai Kathiawadi के रिलीज़ को रोकने की मांग की गयी थी |
मुकदमा, बाबूजी शाह (74) द्वारा दायर किया गया, जिन्होंने काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा किया था | वह चाहते थे कि उसकी माँ से संबंधित एक अध्याय भी किताब से हटा दिया जाए। दलील में कहा गया है कि अध्याय में उनकी मन को बदनाम किया गया था और इससे काठियावाड़ी की छवि धूमिल हुई है और इसलिए सोशल मीडिया या सिनेमाघरों में फिल्म के निर्माण ,निर्देशन या किसी भी प्रोमो के प्रसारण पर रोक लगाने वाला आदेश पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, उनकी मां, जिन्होंने उनके सहित चार बच्चों को गोद लिया था, ने उस इलाके में यौनकर्मियों के उत्थान और मानव तस्करी को रोकने की दिशा में काम किया था।
भंसाली, आलिया और जैदी ने दिसंबर 2020 में प्रस्तुत की गयी याचिका को खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा, मुकदमा क़ानून द्वारा सीमित दायरे के विरुद्ध दायर किया गया था ,क्योंकि 2011 में उपन्यास प्रकाशित किया गया था।